महिला आयोग Women’s Commission

महिला आयोग

महिला आयोग :-

  • राष्ट्रीय महिला आयोग विधिक निकाय है। इसका गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 31 जनवरी, 1992 में  किया गया।
  • राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में  आयोग के एक अध्यक्ष तथा पांच सदस्यो का प्रावधान है। इन सबकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है।
  • वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं।
  • राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष  जयंती पटनायक हैं।
  • मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रथम गठन राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23 मार्च 1998 को मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 (क्र0 20 सन 1996) की धारा 3 के तहत किया गया।

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के 1 (ख) के अनुसार आयोग समय-समय पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौपेंगा, जो इसे अपनी कार्यवाही रिपोर्ट के साथ संसद के प्रत्येक सदन मेँ पेश करेगा। यदि रिपोर्ट मेँ कोई मामला किसी राज्य से संबंधित है, तो आयोग वह रिपोर्ट या उसके भाग मेँ संबंधित राज्य सरकार को भेजता है, जो कार्यवाही रिपोर्ट के साथ उसे विधानमंडल के सदन मेँ प्रस्तुत करता है। Women’s Commission

जांच के संबंध मेँ आयोग के पास सिविल कोर्ट का अधिकार होगा। वह भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकता है तथा उसकी अपने समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित कर सकता है। Women’s Commission

आयोग के पास अधिनियम की धारा (1) के तहत सिविल न्यायालय के समान शक्ति है। आयोग भारत के किसी क्षेत्र मेँ किसी भी व्यक्ति को अपने सामने उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है। Women’s Commission


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